HomeHealthप्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट नहीं होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी

प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट नहीं होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी

दिल्ली हाई कोर्ट ने रविवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में जारी इलाज के मामले में दखल
hp24newsHC Denies Sonam Wangchuk's Hospital Shift Request

दिल्ली हाई कोर्ट ने रविवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में जारी इलाज के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि इस चरण में सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने संबंधी उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की याचिका पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है।

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    कोर्ट ने वांगचुक को डाक्टरों का सहयोग करने का निर्देश दिया और उन्हें किसी प्राइवेट हास्पिटल में शिफ्ट करने की उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वांगचुक को अस्पताल भेजने का फैसला मनमाना नहीं था। इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की गई है। उधर, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।

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