Last updated: June 30th, 2026 at 05:54 am
Chairman-Vice Chairman Election Dispute Reaches High Courtनगर परिषद पांवटा साहिब के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टलने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। चुनाव में हो रही देरी के विरोध में पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रिट ऑफ मंडेमस जारी करने और निर्धारित समय सीमा में चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की है। नगर परिषद के सभी वार्डों के पार्षदों का चुनाव संपन्न होने के बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 12 जून को बैठक निर्धारित की गई थी, लेकिन बैठक वाले दिन ही इसे स्थगित कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि 17 दिन बीतने के बावजूद नई तारीख घोषित नहीं की गई, जिससे नगर परिषद बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य करने को मजबूर है।
याचिका में चुनाव टालने को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इससे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, पार्षदों के अधिकारों का हनन हो रहा है और शहर के विकास कार्य, टेंडर तथा बजट संबंधी फैसले भी लंबित पड़े हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि स्थगन आदेश बिना किसी ठोस और वैधानिक कारण के जारी किया गया। याचिका में हाईकोर्ट से 12 जून के स्थगन आदेश का रिकॉर्ड तलब करने, उसे निरस्त करने तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की नई तिथि शीघ्र घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इस बीच, नियमानुसार चुनाव की नई तारीख तय करने का अधिकार एसडीएम एवं पीठासीन अधिकारी द्विज गोयल के पास है। हालांकि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अब प्रशासन भी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है।
Your Trust. Our Truth. Delivering unbiased journalism 24/7.
A leading global news network dedicated to providing breaking news, in-depth analysis, and investigative journalism from around the world.
Copyright 2026 HP 24 News. All rights reserved.
No Comments