HomeHimachal Pradeshहाईकोर्ट पहुंचा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव

हाईकोर्ट पहुंचा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव

नगर परिषद पांवटा साहिब के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टलने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया
hp 24 newsChairman-Vice Chairman Election Dispute Reaches High Court

नगर परिषद पांवटा साहिब के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टलने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। चुनाव में हो रही देरी के विरोध में पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रिट ऑफ मंडेमस जारी करने और निर्धारित समय सीमा में चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की है। नगर परिषद के सभी वार्डों के पार्षदों का चुनाव संपन्न होने के बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 12 जून को बैठक निर्धारित की गई थी, लेकिन बैठक वाले दिन ही इसे स्थगित कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि 17 दिन बीतने के बावजूद नई तारीख घोषित नहीं की गई, जिससे नगर परिषद बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य करने को मजबूर है।

Table of Contents

    याचिका में चुनाव टालने को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इससे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, पार्षदों के अधिकारों का हनन हो रहा है और शहर के विकास कार्य, टेंडर तथा बजट संबंधी फैसले भी लंबित पड़े हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि स्थगन आदेश बिना किसी ठोस और वैधानिक कारण के जारी किया गया। याचिका में हाईकोर्ट से 12 जून के स्थगन आदेश का रिकॉर्ड तलब करने, उसे निरस्त करने तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की नई तिथि शीघ्र घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इस बीच, नियमानुसार चुनाव की नई तारीख तय करने का अधिकार एसडीएम एवं पीठासीन अधिकारी द्विज गोयल के पास है। हालांकि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अब प्रशासन भी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है।

    No Comments